भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
भारत सरकार द्वारा 1955 में 'भारतीय नागरिकता का प्रावधान' दिया गया।
जिसमें 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।
① जन्मजात - यदि कोई 26-01-1950 या उसके बाद भारत में जन्मा हो
② वंशानुगत : यदि कोई 26-01-1950 या जन्म के समय माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो।
③ पंजीकरण : भारतीय मूल के विदेशी लोग को 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा।
④ नगरीकरण : विदेशी व्याक्ति को 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा।
⑤ क्षेत्र विलय : यदि किसी नए भू भाग को भारत शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र के निवासी को स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाती है।