① लोकसभा, राज्य सभा एवं सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा,
एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान पध्दति द्वारा होता है।
② कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
③ शपथ- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है।
④ त्यागपत्र : उपराष्ट्रपति को देता है
⑤राष्ट्रपति पद कभी रिक्त नही रह सकता, परन्तु अचानक चुनाव पद खाली होने पर 6 माह के अंदर चुनाव करना होगा।
⑥ राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद हो उसका निपटारा सिर्फ सवोच्च न्यायालय ही करता है।
⑦ कोई व्यावते कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है।