संविधान के भाग-6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है।
राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है।
वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है।
मूल संविधान में अनुच्छेद-153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
सातवें संविधान संशोधन (1956) द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही .....
व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है।
राज्यपाल का वेतन तीन लाख पचास हजार रुपये मासिक है।
यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जायेगा।