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Sunit Singh

भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा  1955 में 'भारतीय नागरिकता  का  प्रावधान'  दिया  गया।

जिसमें 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान  करने  का  प्रावधान है।

① जन्मजात - यदि कोई 26-01-1950      या उसके बाद भारत में जन्मा हो 

② वंशानुगत : यदि कोई 26-01-1950 या जन्म के समय माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो।

③ पंजीकरण : भारतीय  मूल  के विदेशी लोग को 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा।

④ नगरीकरण : विदेशी व्याक्ति को 10 वर्ष  तक भारत  में रहना  होगा।

 ⑤ क्षेत्र विलय : यदि  किसी  नए  भू भाग  को भारत शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र के निवासी को स्वतः       नागरिकता प्राप्त हो जाती है। 

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