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Sunit Singh

संविधान  के  अनुच्छेद-93 के अनुसार लोकसभा स्वयं  ही  अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी।

प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है.....

...तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित         सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है।

प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष  एवं  उपाध्यक्ष का           चयन नहीं कर लिया जाता है।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष       अध्यक्ष को त्याग-पत्र देता है।

लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।

चौदह दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ...

........से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है।

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