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Sunit Singh

   ① लोकसभा, राज्य सभा एवं सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा,

एकल  संक्रमणीय अनुपातिक मतदान पध्दति  द्वारा होता है।

② कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

③ शपथ-  सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य     न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है।

④ त्यागपत्र : उपराष्ट्र‌पति को देता है

राष्ट्र‌पति पद कभी रिक्त नही रह सकता, परन्तु  अचानक  चुनाव पद खाली होने पर       6 माह के अंदर चुनाव करना होगा।

⑥ राष्ट्र‌पति के चुनाव में यदि कोई विवाद  हो  उसका निपटारा सिर्फ सवोच्च  न्यायालय  ही  करता  है।

⑦ कोई व्यावते कितनी बार भी  राष्ट्रपति  बन  सकता है।

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